Gurmeet singh chandhok

हल्द्वानी। थाना काठगोदाम में दर्ज मुकदमे के आरोपी ठेकेदार धनंजय गिरी को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने धनंजय गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त धनंजय गिरी पुत्र जटाशंकर गिरी, निवासी सुभाष नगर, हल्द्वानी के खिलाफ थाना काठगोदाम, जिला नैनीताल में मु0अ0सं0 94/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 111(4) एवं 111(2)(बी) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं। इसी आधार पर अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
अदालत ने अपने आदेश में जमानत याचिका निरस्त करते हुए आदेश की प्रति नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराने और संबंधित जेल प्राधिकारी को सूचनार्थ भेजने के निर्देश भी जारी किए हैं।
इधर, धनंजय गिरी से जुड़े कथित ठगी प्रकरण में प्रभावित लोगों द्वारा लगातार सामने आकर पुलिस प्रशासन से शिकायतें किए जाने की बात भी सामने आ रही है। मामले को लेकर जांच और कानूनी कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है।
