Gurmeet singh chandhok


देहरादून। उत्तराखंड शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। शासन द्वारा पहले 27 मई 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश को बदलकर अब 28 मई 2026 (गुरुवार) कर दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह संशोधन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक, कोषागार एवं उप कोषागार में अब 28 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
यह आदेश सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी किया गया है।
शासन के इस फैसले के बाद सरकारी कार्यालयों और बैंकिंग कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी योजनाओं में बदलाव करना होगा। बकरीद अवकाश की नई तारीख को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं
