
हल्द्वानी (नैनीताल):
चेक बाउंस के एक मामले में माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को छह माह के सजा सुनाई है और साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 48,32,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले के अनुसार, मैसर्स नेशनल कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स, हल्द्वानी के पार्टनर गुरमीत सिंह चंडोक ने अदालत में परिवाद दायर कर आरोप लगाया गया था कि मार्च 2017 में उनके अभियुक्त पवन प्रीत सिंह उर्फ पवन पुत्र श्री इंद्रपाल सिंह को 26,70,000 रुपये करीब मूल्य के माल की आपूर्ति की गई थी। इस देनदारी के भुगतान के लिए अभियुक्त ने यूनियन बैंक शाखा हल्द्वानी का एक चेक दिया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर ‘फंड्स अपर्याप्त’ (Funds Insufficient) होने के कारण बाउंस हो गया था।
विधिक नोटिस भेजने के बाद भी धनराशि का भुगतान न किए जाने पर मामला अदालत पहुंचा।अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों का अनुशीलन करने के बाद अभियुक्त को धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी पाया।
अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि 48,22,000/- रुपये परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाएंगे। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
परिवादी की तरफ़ से मामले में एडवोकेट संप्रीत सिंह अजमानी द्वारा पैरवी की गई थी।
