
।
Gurmeet singh chandhok
नैनीताल/हल्द्वानी। जनपद नैनीताल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई से होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चलाए जा रहे अभियान में प्रशासन ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई के बाद करीब 13 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला है।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंदगी, बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, एक्सपायर्ड सामग्री का उपयोग, अधोमानक खोया और मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बेचने जैसे गंभीर मामले सामने आए।
सबसे चर्चित मामलों में नानक स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट पर अधोमानक खोया बेचने के आरोप में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं ब्राउनीज द बेक शॉप एंड कैफे में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के इस्तेमाल और निर्माण स्थल पर गंदगी मिलने पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
सिंधी चौराहे स्थित जायसवाल स्वीट्स हाउस और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी बड़ी कार्रवाई हुई। बिना लाइसेंस और गंदगी में खाद्य निर्माण करने पर 1.25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा उत्तरांचल स्वीट्स पर अधोमानक खोया निर्माण और बिक्री का मामला सामने आया, जबकि कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के उपयोग पर कार्रवाई की गई।
कार्रवाई की जद में बड़े कारोबारी प्रतिष्ठान भी आए। V-Mart Retail पर मिथ्याछाप सूचना देने के मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं पंचवटी प्रयागशाला प्राइवेट लिमिटेड पर मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री के आरोप में 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
किमोबी एजेंसीज — बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार : ₹25,000
जायसवाल स्वीट्स हाउस — गंदगी में खाद्य निर्माण : ₹50,000
जायसवाल स्वीट्स एवं फास्ट फूड — बिना लाइसेंस एवं गंदगी में खाद्य निर्माण : ₹1,25,000
नानक स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट — अधोमानक खोया बेचने पर : ₹1,00,000
ब्राउनीज द बेक शॉप एंड कैफे — एक्सपायर्ड सामग्री व गंदगी : ₹80,000
जायसवाल — गंदगी में खाद्य निर्माण : ₹60,000
जायसवाल स्वीट्स हाउस एवं फास्ट फूड — अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्माण : ₹75,000
उत्तरांचल स्वीट्स — अधोमानक खोया निर्माण/भंडारण/विक्रय : ₹60,000
न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स — मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ निर्माण : ₹1,00,000
भाटिया होटल्स प्रा. लि. — खाद्य मानकों का उल्लंघन : ₹80,000
Panchvati Prayagshala Pvt. Ltd. — मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ निर्माण व बिक्री : ₹1,00,000
V-Mart Retail — मिथ्याछाप सूचना : ₹1,00,000
कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट — एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग : ₹50,000
माधवी जनरल स्टोर — एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बिक्री : ₹25,000
आनंद गृह उद्योग — अधोमानक हल्दी पाउडर निर्माण व बिक्री : ₹25,000
एस कुमार स्वीट्स एवं फास्ट फूड — बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार : ₹20,000
अन्य मामलों में अधोमानक खोया निर्माण एवं बिक्री पर : ₹40,000 का जुर्माना लगाया गया।
प्रशासन ने साफ किया है कि आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बाजारों में सैंपलिंग और निरीक्षण अभियान चला रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि लोगों को सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें।
इधर, लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद आम जनता में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को नियमित रूप से खाद्य जांच अभियान चलाना चाहिए। साथ ही हल्द्वानी में ऐसी अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण लैब स्थापित की जानी चाहिए, जहां आम लोग भी संदेह होने पर खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकें।
