
हल्द्वानी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश को वर्चुअल बैठक में असंवैधानिक करार देते हुए पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया गया। शासन से माह मार्च के वेतन शीघ्र निकालने की मांग की गई।परिषद के जिलाध्यक्ष असलम अली ने बताया कि बैठक में यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कार्मिकों का वेतन रोकने के प्रशासन के आदेश को असंवैधानिक फरमान क़रार दिया गया क्योंकि एक्ट में विलंब से रजिस्ट्रेशन कराने पर अतिरिक्त लेटफीस का प्रावधान है इसलिए जो कार्मिक देर से रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे स्वयं ही दंडस्वरूप अधिक धनराशि का भूगतान कर दंडित होना पड़ेगा।
परिषद के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरजेश कांडपाल ने कहा कि मार्च का वेतन नहीं निकलने से कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अप्रैल महीने में कर्मचारियों को बच्चों को एडमिशन, फीस, ड्रेस आदि पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। लिहाजा जल्द मार्च का वेतन जारी किया जाए। यूसीसी में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की गई।बैठक की अध्यक्षता परिषद के संरक्षक बहादुर सिंह बिष्ट द्वारा की गई। बैठक में परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इसरार बेग, बीना बेलवाल, शिक्षक संघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री मंत्री जगदीश सिंह बिष्ट, हल्द्वानी शाखा के महामंत्री संजय जोशी, तनवीर असगर, चंद्रशेखर सनवाल, गणेश सिंह बिष्ट, दीपक बिष्ट, नवल बिनवाल, आनन्द सिंह जलाल, सत्यप्रकाश प्रकाश द्विवेदी, आनन्द पाण्डेय, भूपाल सिंह बिष्ट, प्रताप सिंह मनराल, राजेंद्र प्रसाद सहित कई कर्मचारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।