
Gurmeet singh chandhok
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने चर्चित ठेकेदार धनंजय गिरी को बड़ी राहत दी है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के सीनियर वकील दुष्यंत मैनाली ने बताया 27 जनवरी 2026 को नीलाम की गई प्रॉपर्टी पर आगे कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 16 फरवरी 2026 को होगी।
परियोजना प्रबन्धक ब्रिडकुल की बकाया धनराशि रु 3,01,03,000.00 जमा न करने पर बकायेदार धनंजय गिरी पुत्र जटाशंकर गिरी निवासी सुभाष नगर हल्द्वानी के नाम की अचल सम्पत्ति ग्राम मल्ली बमौरी तहसील हल्द्वानी के हाल खतौनी खाता संख्या संख्या-11 के खसरा संख्या 217 मि. रकबा 0.030 है. भूमि को परगना अधिकारी/असिस्टैन्ट कलैक्टर प्रथम श्रेणी हल्द्वानी के ज०वि० आकार पत्र 74 (नियम 282) के आदेश दिनांक 26.12.2025 के अनुक्रम में कार्यालय तहसीलदार हल्द्वानी में दिनांक 27 जनवरी 2026 को खुली बोली के माध्यम से नीलामी किया गया था।
फिलहाल धनन्जय गिरी को सुप्रीम कोर्ट के बाद नैनीताल उच्च न्यायालय से भी बड़ी राहत मिली है
