दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
नैनीताल: राज्य सरकार के नए शासनादेश के तहत अब एक व्यक्ति अधिकतम दो लाइसेंसी असलहे ही रख सकेगा। तीन शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए तीन लाइसेंस धारकों से 15 दिन के भीतर अपने एक असलहे का लाइसेंस सरेंडर करने की अपील की है अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों के पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक लाइसेंस को स्वयं सरेंडर कर दें, ताकि उसे विधिवत निरस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी शस्त्रधारक इस आदेश को गंभीरता से लें और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर स्वेच्छा से लाइसेंस सरेंडर नहीं किया गया, तो विभागीय स्तर पर निर्णय लेकर किसी एक असलहे के लाइसेंस को स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों के अनुसार अब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम दो लाइसेंसी असलहे रखने की ही अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित लाइसेंस धारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में सभी की भागीदारी आवश्यक है।
