
HC contempt notice to Meenakshi Sundaram: ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम को हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 19 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए है। पिटकुल एम डी को हटाने के आदेश का नहीं किया पालन। ये मामला पिटकुल यानी Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited के एमडी को हटाने से जुड़े आदेश के पालन ना करने से जुड़ा है।
मीनाक्षी सुंदरम को हाई कोर्ट से अवमानना नोटिस जारी HC contempt notice to Meenakshi Sundaram
हाईकोर्ट ने पूर्व में पिटकुल एमडी को पद से हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इसी को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के खिलाफ आवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। अब 19 मार्च को इस मामले में सुनवाई के दौरान मीनाक्षी सुंदरम को पेश होने के आदेश दिए गए है।
पिटकुल एमडी को हटाने के लिए जन प्रहार ने सौंपा ज्ञापन
बताते चलें कि 24 फरवरी को सामाजिक संगठन जन प्रहार के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन आनंद बर्धन से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल के प्रबंध निदेशक प्रकाश चंद्र ध्यानी को तत्काल पद से हटाने और उनके कार्यकाल की CAG जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।
CS ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान जन प्रहार ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तराखंड शासन की होगी।
