
दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की शुरुआत की गई है। योजना के तहत शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों, प्रवासी कुशल एवं अकुशल श्रमिकों, हस्तशिल्पियों, शिक्षित युवाओं, छोटे उद्यमियों, व्यवसायियों तथा पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। जिला महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के लिए उद्योग विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना से 10 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म योजना को मर्ज कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू की है। यह योजना 2030 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना लागत 25 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख व अन्य सूक्ष्म व्यवसाय के परियोजना लागत दो लाख तक निर्धारित की गई सूक्ष्म व्यवसाय के लिए दो लाख ऋण पर सरकार पर 25 से 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा दो से 10 लाख तक 20 से 25 प्रतिशत और 10 लाख से 25 लाख तक ऋण पर 15 से 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उद्योग विभाग की ओर से आवेदन की स्क्रूटनी करने के बाद ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने बैंकों को ऋण वितरण के लिए समय सीमा तय की है। पांच लाख तक के आवेदन को दो सप्ताह, पांच से 25 लाख तक आवेदनों को तीन सप्ताह में स्वीकृत करना होगा। लेने के लिए अपने नजदीकी जिला उद्योग केंद्र में जाकर संपर्क करें या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट [Link: msy.uk.gov.in https://msy.uk.gov.in/frontend/web/signup] पर जाना होगा। वहां, आपको “Register” या “नया पंजीकरण” का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।