



रिपोर्टर महेन्द्र सिंह बिष्ट
उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास अनुभाग-03 द्वारा आगामी निकाय चुनाव-2026 की तैयारियों के अंतर्गत जनपद चम्पावत की नगर पंचायत पाटी के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की अनन्तिम (Provisional) अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (T) तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, समर्पित आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नगर पंचायत पाटी के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है।
इस संबंध में जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं संवैधानिक मानकों के अनुरूप संपन्न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह वर्गीकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। पाटी नगर पंचायत की जनसांख्यिकीय संरचना को ध्यान में रखते हुए यह आरक्षण प्रस्तावित किया गया है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इच्छुक व्यक्ति अपनी लिखित आपत्तियां या सुझाव निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62 राजपुर रोड, निकट पाइन हॉल स्कूल, देहरादून को संबोधित करते हुए डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी directorudd@gmail.com पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वही आपत्तियां एवं सुझाव विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में जन-भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी नागरिक या संस्था को प्रस्तावित आरक्षण के संबंध में कोई विधिक आपत्ति या सुझाव हो, तो वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं।
