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उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशों के क्रम में, आगामी 21 फरवरी से 20 मार्च तक चलने वाली परीक्षाओं के दौरान तहसील लोहाघाट और पाटी के अंतर्गत आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है।
उप जिलाधिकारी लोहाघाट/पाटी, नीतू डांगर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, लोहाघाट क्षेत्र के सभी 17 प्रमुख परीक्षा केंद्रों जिनमें बी.आर.पी. रा.इ.का. लोहाघाट, 2-रा.इ. का. कर्णकरायत, 3-रा.इ.का. मध्यगंगोल, 4-रा.इ.का. खेतीखान, 5-रा.बा.इ.का. खेतीखान, 6-रा. इ.का. दिगालीचौड़, 7-रा.इ.का. मडलक, 8-रा.इ.का. किमतोली, 9-रा.इ.का. चमदेवल, 10-रा.इ. का. रौसाल, 11-रा.इ.का. दशलेख, 12-रा.इ.का. बरदाखान, 13-रा.क.इ.का. काकड़, 14-रा.इ.का. रेगडू, 15-रा.इ.का. बापरू, 16-रा.इ.का. मऊ, 17-पं. दीनदयाल उपाध्याय इण्टर कालेज इन्द्रपुरी के
अतिरिक्त पाटी क्षेत्र के 10 केंद्रों में रा.इ.का. देवीधुरा, 2-रा.इ.का. भिंगराड़ा, उ-रा.इ.का. गरसाड़ी, 4-रा.इ. का. मूलाकोट, 5-रा.क.उ.मा.वि. पाटी, 6-रा.इ.का. रमक, 7-रा.इ.का. मछियाड़, 8-श्री सिद्ध रा.इ.का. रीठाखाल, 9-रा.इ.का. चौड़ाकोट, 10-रा.इ.का. पनिया के इर्द-गिर्द शांति व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य होगा। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि छात्र बिना किसी व्यवधान के अपनी परीक्षा दे सकें।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के पास अवांछित भीड़ जुटाने या किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे शिक्षा की शुचिता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
