दीपक अधिकारी
हल्द्वानी
नैनीताल। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर प्रशाशन द्वारा कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विभिन्न वादों की सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत ने अलग-अलग मामलों में 4 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। अदालत ने पाया कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दंड लगाया गया। यह कार्रवाई रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, लालकुआं और नैनीताल क्षेत्र के कई होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठान के खिलाफ की गई है।
